हाईकोर्ट ने गरीबों के लिए भूमि आवंटन पर की हरदोई डीएम की सराहना

High Court praised Hardoi DM for allocating land to the poor

  • – हाईकोर्ट ने घर तोड़ने की एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की
  • – सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरदोई प्रशासन के कार्यों पर जताया संतोष
  • – हाईकोर्ट ने इसे एक सकारात्मक एवं संवेदनशील प्रशासनिक कदम बताते हुए की सराहना

रक्षा-राजनीति नेटवर्क

लखनऊ : माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने हरदोई के जिलाधिकारी द्वारा गरीबों को भूमि आवंटित करने के निर्णय की सराहना की। न्यायालय ने इसे एक सकारात्मक एवं संवेदनशील प्रशासनिक कदम बताते हुए जिला प्रशासन के प्रयासों की प्रशंसा की।

जमीन से जुड़े एक मामले में याचिकाकर्ता द्वारा घर तोड़ने के आदेश को चुनौती दी गई थी। माननीय न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए पाया कि हरदोई के जिलाधिकारी ने न केवल याचिकाकर्ता बल्कि अन्य जरूरतमंदों को भी उचित भूमि उपलब्ध कराई है, जिससे उनकी आवास समस्या का समाधान हो सके। माननीय उच्च न्यायालय ने हरदोई जिलाधिकारी के इस पहल को जनहित में एक आदर्श उदाहरण करार दिया और उम्मीद जताई कि हरदोई प्रशासन आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता रहेगा। अदालत ने इस मामले को अब निरर्थक मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

इसके साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी हरदोई को यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया कि जिले में अन्य जरूरतमंदों को भी इस तरह से लाभ मिले और गरीबों को आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

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