योगी सरकार का सख्त फैसला: धार्मिक स्थलों के पास अवैध बूचड़खानों और मांस बिक्री पर प्रतिबंध

Yogi government's strict decision: Ban on illegal slaughterhouses and meat sale near religious places

  • धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबंध
  • अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, यूपी सरकार ने दिए तत्काल बंदी के आदेश
  • विशेष जिला स्तरीय समिति गठित, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी करेंगे निगरानी
  • राम नवमी पर विशेष सख्ती, 6 अप्रैल को पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
  • उल्लंघन करने वालों पर यूपी नगर निगम अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त दंड की होगी कार्रवाई
  • 2014 और 2017 के आदेशों की पुनर्बहाली, योगी सरकार ने फिर दोहराया अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध

रक्षा-राजनीति नेटवर्क

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सख्त आदेश जारी किया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को बूचड़खानों को तत्काल बंद करने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं।

पुराने आदेशों की पुनर्बहाली
2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस फैसले को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।

राम नवमी पर विशेष निगरानी
6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा, इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत, योगी सरकार ने अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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