उत्तर प्रदेश सरकार जनता की सहूलियत के लिए कर रही है कार्य

Uttar Pradesh government is working for the convenience of the public

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने दादरी में नया रजिस्ट्री ऑफिस बनाने का लिया निर्णय
  • प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण के बढ़ते फ्रॉड को रोकने के लिए बनाए सख्त नियम

रक्षा-राजनीति नेटवर्क

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सदन ‘त्रिवेणी’ नई दिल्ली में स्टांप पंजीयन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता की सहूलियत, सुगमता और सरलता के लिए कटिबद्ध है l आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इन्वेस्टर आ रहे हैं l प्रत्येक व्यक्ति के आशियाने का सपना उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर रही हैl उत्तर प्रदेश में प्लॉट, फ्लैट तथा मकान खरीदना आदि व्यक्तियों की प्रथम च्वाइस बन गया है । मंत्री जी ने कहा कि जब 2017 में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तब से अब तक रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट लगभग तीन गुना बढ़ गए हैं। जहां पूर्व में रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट लगभग 16 लाख होता था अब वर्तमान में यह संख्या लगभग 52 लाख के आसपास पहुंच गई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील में प्रतिदिन 100-150 रजिस्ट्री होती थी, वर्तमान में यह आंकड़ा 400 प्रतिदिन के औसत में पहुंच गया है । जिससे दादरी में सरकार ने एक और नई रजिस्ट्री ऑफिस बनाने का निर्णय लिया है, ताकि जनता को कोई असुविधा न हो। माननीय मंत्री जी ने बताया कि पश्चिमी यूपी में सबसे अधिक शादी के पंजीकरण जहां पूर्व में लगभग 8000 से 10000 हो रहे थे, वहीं कुछ माह से यह 30000 के लगभग पंजीकृत हो रहे है। जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी जांच की गई तो यह पता लगा कि कुछ बाहरी राज्यों के लोग फ्रॉड करके यूपी में आकर शादी के पंजीकरण करवा रहे हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि विवाह के पक्षकारों में से कोई एक उत्तर प्रदेश का निवासी हो अथवा विवाह उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ हो तथा वर-वधू के सामान्य निवास अथवा उनके अभिभावकों के सामान्य निवास के स्थान पर ही पंजीकरण होगा तथा विवाह पंजीकरण के समय यदि परिवारीजन उपस्थित नहीं है तो विवाह संपन्न करने वाले व्यक्ति का शपथ-पत्र एवं उसकी कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए l इसी के साथ-साथ वर-वधु अथवा उनके अभिभावकों के सामान्य निवास को प्रमाणित करने हेतु अनरजिस्टर्ड किरायानामा मान्य नहीं होगा।

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