आशा कार्यकर्ताओं के हित में उठाए गए कदम

Steps taken in the interest of ASHA workers

रक्षा-राजनीति नेटवर्क

आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई जरूरतों और समग्र संसाधन सीमा के भीतर होती है।

देश में आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत अलग-अलग गतिविधियों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने सितंबर, 2022 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार की ओर से प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा दूसरे अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारम्भ के बाद, आशा कार्यकर्ता निगरानी प्रदर्शन संकेतकों (प्रति माह 1000 तक) के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने को भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता के लिए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। इस पैकेज में निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा (वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार वहन करेगी)।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये का लाभ; आंशिक दिव्यांगता पर एक लाख रुपये मिलेगा (भारत सरकार वार्षिक प्रीमियम का योगदान करेगी)।

इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी मिलेगा (प्रीमियम का 50 प्रतिशत योगदान भारत सरकार और 50 प्रतिशत योगदान लाभार्थी करेंगे)। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री के अंतरिम बजट भाषण के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल योजना में सभी आशा कार्यकर्ताओं को शामिल कर लिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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